Contents
- 1 Bihar Antarjatiye Vivah Protsahan Yojana 2021
- 2 बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana | मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना | Bihar Antarjatiye Vivah Protsahan Yojana Application Form
Bihar Antarjatiye Vivah Protsahan Yojana 2021 Application Form:- नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार ने हाल हीं में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है. जैसा की हम सभी जानते हैं आज भी हमारे समाज में विवाह को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है ज्यादातर लोग अपनी हीं जाती में विवाह करना पसंद करते हैं, और दूसरी जाती को अपने से कम समझते हैं. इसी को लेकर राज्य सरकार ने राज्य में जात-पात के भेदभाव को कम करने तथा समाज की सोच में बदलाव लाने के लिए इस योजना को लागु किया है जिसका नाम “बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना” है. इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने बाले युवक/युवतियों को सरकार द्वारा 2.5 लाख रूपए तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, आमतौर पर यह योजना इनके लिए काफी मददगार सवित होगा|
इसलिए आज के इस आर्टिकल में हम अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कराया है. यहाँ बिहार अंतरजातीय विवाह योजना से सम्बंधित जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, लाभ, पात्रता, उद्देश्य और अन्य महत्वपूर्ण बिवरण साझा किया है. ये सभी जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगी|
Bihar Antarjatiye Vivah Protsahan Yojana 2021
बिहार सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना २०२१ राज्य भर में लागु किया गया है. क्यूंकि इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने बाले वैवाहिक जोड़ी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वह अपनी जिन्दगी की नई शुरुआत कर सकेंगे. राज्य सरकार की Bihar Antarjatiye Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से ना केबल अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है बल्कि समाज के लोगों में सोच को बदलना भी है. बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में 2.5 लाख रुपए तक सहायता राशी जमा की जाएगी. लेकिन इसके लिए विवाहित जोड़ों को ऑनलाइन/ ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसके बारे में सभी जानकारी निचे साझा किया है|
आपको बता दें बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 को Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriage भी कहा जाता है. इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जायेगा.
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Bihar Antarjatiye Vivah Protsahan Yojana 2021 – Overview
योजना का नाम | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 |
लागु किया गया | बिहार सरकार |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
प्रमुख लाभ | 2.5 लाख रूपए |
आवेदन की तारीख | शुरू है |
राज्य | बिहार |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://ambedkarfoundation.nic.in/ |
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाहित जोड़े को प्रोत्साहित करना एवं जात-पात के प्रति लोगों की सोच में बदलाव लाना है, जिससे समाज में पिछड़े वर्ग के लेकर भी समानता की धरना को विकसित किया जा सकें. परंतु इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जायेगा जब पति-पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाती से होगा और दूसरा गैर पिछड़ी जाती होगा ऐसे लाभार्थियों को सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार के अंतर्गत सहायता राशी दी जाएगी, और वे अपनी जिन्दगी की नई शुरुआत करके शसक्त बन सकेंगे|
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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ
- बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य के स्थाई निवासियों को दिया जायेगा|
- इस योजना के तहत उन वैवाहिक जोड़े को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया हो|
- इस योजना में लाभार्थियों को 2.5 लाख रूपए तक सहायता राशी प्रदान की जाएगी|
- लाभार्थियों को मिलने बाली राशी सीधे उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाएगी|
- पहले इस योजना को 2 वर्षों के लिए लागु किया गया था, लेकिन अब इसका संचालन प्रतिवर्ष किया जा रहा है|
- इस योजना के अंतर्गत रिसिप्ट जमा करने के बाद विवाहित जोड़े को 1.5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी और बची हुई राशी फिक्स डिपोजिट कर दिया जायेगा, जो 3 वर्ष बाद व्याज सहित प्रदान किया जायेगा|
- और इस योजना से लड़के एवं लड़कियां अपनी पसंद के अनुसार शादी कर सकेंगे|
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Bihar Antarjatiye Vivah Protsahan Yojana के लिए पात्रता
- बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए बिहार का एक स्थाई निवासी होना चाहिए|
- पति-पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए|
- विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत माननीय होना चाहिए|
- विवाह के एक साल के अंदर आवेदन करना होगा|
- हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए|
- विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना होगा|
- और लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है|
Bihar Antarjatiye Vivah Protsahan Yojana के लिए जरुरी दस्ताबेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- निवास/ आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी की फोटो एवं शादी का कार्ड
- राशन कार्ड
- और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?
इच्छुक लाभार्थी जो बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की पत्रता को पूरा करते हैं वे यहाँ बताए गए तरीके के अनुसार आवेदन कर सकते हैं|
- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ|
- इसके होम पेज से ‘Scheme‘ के विकल्प पर क्लिक करें|
- अब “डॉ० अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज” लिंक पर क्लिक करें|
- इसके पश्चात आपको इस फॉर्म का प्रिंटआउट निकालना है|
- इस फॉर्म में पूछी गई सारी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें|
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्ताबेजों की स्कैन कॉपी इसमें संलग्न करें|
- और बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म को सम्बंधित बिभाग में जाकर जमा कर दें|
- इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जायेगा|
महत्वपूर्ण लिंक :-
‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
निष्कर्ष:-
तो आज इस आर्टिकल में ‘बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना २०२१’ से सम्बंधित सभी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान कराया गया है, ताकि इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकें. लेकिन अगर आपके मन में इस योजना से सम्बंधित कोई प्रश्न चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं|