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PM किसान फसल बिमा योजना 2020:- अभी देश के कई राज्य में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसके बाद कई राज्यों के किसानों ने अपनी खरीफ फसल को बोने के लिए तयारी शुरू कर दिया है. जैसा आपको पता होगा की पर्त्येक वर्ष खरीफ फसल बोने के बाद किसी न किसी प्राकृतिक आपदाओं के कारन किसानों की फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा पर्त्येक राज्य के किसानों के लिए पीएम फसल बिमा योजना २०२० (PMFBY) को संचालित किया जा रहा है|
इस वर्ष खरीफ फसल के लिए सरकार द्वारा बिमा करने के लिए ट्विटर के जरिये ऑफिसियल नोटीफिकेशन जारी किया गया है, जबकि इसके साथ ही कृषि बिभाग ने भी देश के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से खरीफ फसल को नुकसान होने की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री खरीफ फसल योजना 2020 में आवेदन करने की सलाह दी है, की प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए किसान अपनी फसलों का बिमा योजना जरुर कराएँ|
अभी देश के कुछ राज्यों में पीएम खरीफ फसल 2020 बिमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दी गयी है. इसके लिए हमने इस लेख में सभी जानकारी शेयर किया है, ताकि आप इस पृष्ट को अंत तक पढ़कर खरीफ फसल बिमा योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन आसानी पूर्वक भर सकें|
प्रधानमंत्री खरीफ फसल बिमा योजना 2020
किसी भी राज्य के जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से खेती करने के लिए दिए जा रहे लोन का लाभ उठाये हैं उनकी फसल खुद ही बिमा के दायरे में आ सकती है. और जो किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाये हैं वे अपनी मर्जी के खिलाफ प्रधानमंत्री खरीफ फसल बिमा योजना के लिए आवेदन करवा सकते हैं. अगर किसान खरीफ फसल बिमा योजना 2020 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो जन सेवा केंद्र (CSC) Center पर जाकर फसल के लिए बिमा करवा सकते हैं|
नोट:- आम सेवा केंद्र खरीफ 2020 के लिए एक विशेष अभियान शुरू करते हैं, कई राज्यों ने खरीफ 2020 में PMFBY के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की है. और अधिक जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जा सकते हैं|
PM Khrif Fasal Bima Yojna 2020
फसलों का बिमा स्वैच्छिक है, यानि की खरीफ फसल के लिए बिमा करना किसान की अपनी मर्जी पर है. ऐसे तो खरीफ फसल बोने के बाद पर्त्येक वर्ष तेज वरिश, ओलावृष्टि, बाढ़ या फिर सुखाढ़ के कारन किसान की खरीफ फसल का नुकसान पहुंचता है. इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY) को शुरू किया गया है.
आप बता दें की भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा इस बिमा योजना को 13 जनबरी 2016 को शुरू किया गया है, जो एक भारतीय कृषि बिमा कंपनी (AIC) इस योजना को चलाती है|
जो भी किसान अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं वे PM फसल बीमा योजना के अधिकारिक वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर खुद ही फसल का बीमा करा सकते हैं. और किसान अपने नजदीकी बैंक में जाकर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के लिए प्रीमियम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने बाले किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रतिशत प्रीमियम, जबकि रबी फसल के लिए 1.5% प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है. और बीमा योजना में कॉमर्शियल और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा किसान को प्रदान की जाती है, हालांकि इसमें किसानों को लगभग 5% प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, जिसकी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप निचे दिए गये इमेज में देख सकते हैं|
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्ताबेज
अगर आप एक किसान हैं और खरीफ फसल के लिए बिमा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्ताबेज आपके पास होना बहुत ही अनिवार्य है|
- पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- खेत का खसरा नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
इन सभी दस्ताबेजों को जमा करने के बाद अब खेत में फसल की बुआई का सबूत देना होगा, इसके लिए आप गांव के सरपंच या पटवारी से पत्र लिखवा सकते हैं. इन तमाम कागजों के साथ एक कैंसिल चैक की जरूरत होगी|
इन बातों को आप जरुर ध्यान में रखें.
- फसल की बुआई के 10 दिन के अंदर आपको बीमा पॉलिसी लेना होगा.
- और फसल कटने के 14 दिन के अन्दर हुए नुकसान की भरपाई बीमा योजना में होती है.
- जब प्राकृतिक वजह से फसल का नुकसान होता है तब इसकी स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा.
- और आपको फसल के नुकसान की स्थिति में तुरंत सम्बंधित बैंक को सूचना देनी होगी.