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Bihar Teacher Recruitment 2020:- नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा की बिहार में इस साल बिधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, और इसी चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा राज्य में प्राइमरी शिक्षक भर्ती (Bihar Primary Teacher Recruitment) को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया गया है. जिसकी पूरी जानकारी हम इस पोस्ट में प्रदान करने जा रहे हैं. आप इस लेख को अंत तक पढ़कर बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में काफी आसानी से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं|
क्या है राज्य सरकार का फैसला
बता दें की इस साल चुनाव से पहले बिहार सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक स्कूलों में होने बाली शिक्षक भर्ती (Bihar Primary School Teachers Recruitment) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमे कहा गया है की अब बिहार के प्राइमरी स्कूलों में केबल राज्य के स्थानीय लोगों को हीं आवेदन करने का मौका मिलेगा. जानकारी के मुताविक नए नियमों के अनुसार बिहार के सरकारी एवं प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए अब सिर्फ बिहार के निवासियों को हीं न्युक्त किया जायेगा. अब राज्य के इन सभी स्कूलों में दुसरे राज्य के रहने बाले लोग शिक्षक के तौर पर आवेदन नहीं कर पाएंगे|
बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में राज्य के लोगों का मौका
आपको मालूम होना चाहिए की हाल हीं में मध्यप्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के सभी सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का ऐलान किया था, उन्होंने कहा था की इस संबंध में जरुरी क़ानूनी प्रक्रिया को आगे बढाया जायेगा. और MP मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद अब बिहार सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताविक बिहार के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे|
बता दें की बिहार सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में करीब 72 हजार सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ राज्य के निवासियों की न्युक्ति होगी. क्योंकि इस प्राथमिक स्कूलों में दुसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता बंद हो चूका है|
इस २२ अगस्त से बिभाग की तरफ से अधिसूचित बिहार प्राथमिक विद्यालय सेवा एवं बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 में इसका स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार में इन दोनों भर्ती के तहत केबल बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे|
राज्य के शिक्षा बिभाग ने लागु की ये नियम
मिली जानकारी के अनुसार बिहार शिक्षा बिभाग ने इस संबंध में नए नियम को लागु कर दिया है, शनिवार को बिभाग के तरफ से लिए गये इस फैसले में बिहार राज्य नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा और बिहार राज्य पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवाशर्त) की नियोजन नियमावली 2020 में पूरा बदलाव किया गया है. जैसा आपको बताया गया की इसमें स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है की बिहार के स्थानीय निवासी हीं टीचर नियुक्ति में आवेदन कर सकेंगे|
और हमने ऊपर बताया की राज्य में इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होने बाले है, इसलिए बिहार सरकार का ये फैसला काफी अहम् माना जा रहा है. हालाँकि इसके पहले राज्य सरकार की ओर से 15 अगस्त के मौके पर नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त नियमावली लागू करने का निर्णय लिया गया था, साथ हीं उन्होंने यह भी कहा था कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए EPF का भी लाभ मिलेगा|