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Gadi Chori Hone Par Kya Kare: जाने यहाँ हिंदी में, गाड़ी चोरी होने पर क्या काम करे?

gadi chori hone par kya kare
Written by A to Z Classes

Gadi Chori Hone Par Kya Kare:- क्या आप जानना चाहते हैं की अगर कोई भी गाड़ी चोरी होती है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए. हालाँकि, यह प्रश्न काफी लोगो के मन में आता है की गाड़ी चोरी होने पर क्या कर सकते हैं? ऐसे में अगर आपका जवाब नहीं है, तो एक गलती की बजह से बड़ी परेशानी में फस सकते हैं.

इसलिए हमने आज के इस आर्टिकल में उन तिन महत्वपूर्ण कामों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा किया है, जो गाड़ी चोरी होने के बाद आपको बिना समय गवाए करना है. जी हाँ, Gadi Chori Hone Par Kya Kare इस बारे में संबंधित जानकारी निचे प्रदान कराया गया है…

Gadi Chori Hone Par Kya Kare

जैसा की आप जानते होंगे वर्तमान समय में गाड़ी चोरी होने की बहुत सी खबरे आती रहती है, और ये पहले से बहुत अधिक बढ़ चुकी है. ऐसे में अगर आपके कोई नई गाड़ी खरीदी हैं, तो आपके लिए सबसे पहले ये जरुरी है की आप अपनी गाडी का बीमा करवा लें. क्यूंकि यह बिमा आपकी गाड़ी चोरी होने पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है.

सीधेतौर पर हम कहें तो, गाड़ी का बीमा आपके लिए बहुत हीं फायदेमंद हो सकता है अगर गाड़ी चोरी हो जाती है. दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना या अन्य किसी भी प्रकार से वाहन की हानि होती है तो उसका हर्जाना बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाता है.

गाड़ी चोरी होने पर क्या काम करे

तो चलिए अब जानते हैं की अगर कोई भी वाहन चोरी हो जाती है तो हमने क्या करना चाहिए –

सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन में एफआईआर

  • अगर कोई भी वाहन (Vehicle) चोरी हो जाता है तो सबसे पहले तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए और चोरी हुए वाहन की रिपोर्ट करवानी चाहिए. जब पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी तब तक इंश्योरेंस एजेंसी कार चोरी के क्लेम को स्वीकार नहीं करेगी. आपको अपनी चोरी की गई कार के बारे में सभी जानकारी अधिकारियों को बतानी होगी, और पुलिस एजेंसी के आधार पर आपको अपनी पुलिस रिपोर्ट पूरी करनी हो सकती है.

बीमा कंपनी को सूचित करें

  • जिस कंपनी से आपने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया है उस कंपनी में अपनी गाडी के चोरी हो जाने की सही सही जानकारी उपलब्ध करा दें. साथ हीं साथ आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों को भी कंपनी में जमा करना होगा. इसके आलावा, आपको पुलिस FIR की फोटोकॉपी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी को भी बीमा कंपनी में जमा करनी पढ़ सकती है.
  • और इस बात का ध्यान रखें कि जितनी जल्द हो सके FIR और बीमा कंपनी में क्लेम कर दें, जिससे देरी की वजह से क्लेम मिलने में होने वाली परेशानियों से बच सकेंगे. जानकारी ध्यानपूर्वक और सही सही प्रदान करें, क्यूंकि कंपनी द्वारा जांच में पायी गयी थोड़ी सी गड़बड़ी – जैसे कि – पुलिस रिकॉर्ड और आपके व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम (Vehicle Insurance Claim) आप के क्लेम को रोक सकती है.

ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में रिपोर्ट करें

  • आपको अपनी गाड़ी की चोरी की जानकारी अपने एरिया के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भी देनी होगी. और यह एक जरूरी कदम है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वाहन के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने के प्रभारी हैं. अगर कोई आपके वाहन का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को पहले से सूचित करने से आपको कई प्रकार से मदद मिलेगी. और आपके वाहन के मालिकाना हक में किसी भी प्रकार के गलत कदम से आपका बचाव होगा.

चोरी हुई गाड़ी का बीमा कंपनी से क्लेम करने हेतु जरुरी डॉक्यूमेंट

अगर किसी भी व्यक्ति का गाड़ी चोरी हो जाये, तो उन्हें सबसे पहले पुलिस स्टेशन में FIR जरुर करवानी चाहिए. एफआईआर करने के बाद सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स के साथ उस कंपनी में जाकर सूचित करना चाहिए, जहाँ गाड़ी का बीमा करवाया था. इसके बाद ही गाड़ी के इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं.

  • गाड़ी चोरी होने पर पुलिस स्टेशन में करायी गयी FIR की कॉपी
  • गाड़ी जिसके नाम पर है उस व्यक्ति का आधार कार्ड या कोई वैध प्रमाण पत्र
  • गाड़ी के मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Vehicle RC)
  • गाड़ी की इंश्योरेंस की कॉपी
  • पैन कार्ड
  • गाड़ी के लोन एग्रीमेंट की कॉपी, यदि लोन पर ली गयी हो तो
  • प्रदूषण सर्टिफिकेट
  • गाडी की दोनों की चाभियाँ

Gadi Chori Hone Par Kya Kare FAQ’s

Q. गाड़ी चोरी होने पर इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?
Ans – गाड़ी चोरी होने पर सबसे पहले पुलिस में FIR करनी होगी, फिर संबंधित बीमा कंपनी में जाकर इंश्योरेंस क्लेम करना होगा, और अपने नजदीक के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में भी सूचित करना होगा.

Q. चोरी के वाहन को किस पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाता है?
Ans –
चोरी के वाहन को व्यापक बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है. इसमें थर्ड-पार्टी कवर, दुर्घटना या चोरी के परिणामस्वरूप वाहन को नुकसान/क्षति, और प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम भी शामिल होता है.

Q. क्या चोरी हुए वाहन का बीमा मिल सकता है?
Ans –
जी हाँ , अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई है तो इसके लिए बीमा का क्लेम मिलता है

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