देश में डिजिटलीकरण के माध्यम से लेन देन काफी ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे में अगर किसी गलत बैंक खाते में पैसा ट्रान्सफर हो जाता है तो तत्काल में उठाएं यह कदम|
आज के समय में दैनिक जीवन से जुड़ी हर एक चीजें तेजी से तकनीक पर आधारित हो चुकी हैं, बैंक से सम्बंधित लगभग सभी कार्य भी प्रौद्योगिकी आधारित हो चूका है. क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग ने बैंक के चक्कर लगाने बाले ग्राहकों की परेशानी को लगभग खत्म कर दिया है. अब पैसे का लेन देन भी ऑनलाइन के माध्यम से हीं होने लगा है|
आज कल बैंक या ATM में लाइन लगाकर पैसा निकालने के बजाय सभी लोग ऑनलाइन मनी ट्रान्सफर का हीं सुविधा लेते हैं, क्योंकि यह समय की बचत करने के साथ-साथ सुरक्षित भी रहता है. हालाँकि ऑनलाइन बैंकिंग ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है उतना ही हमें सतर्क रहने की जरूरत भी है|
क्योंकि कई बार एक छोटी सी गलती की बजह से लोगों को कभी-कभी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पढ़ रहा है. कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं किसी ग्राहक ने गलती से पैसे गलत बैंक खाते पर ट्रान्सफर कर देते हैं, अक्सर यह गलत अकाउंट नंबर दर्ज करने की वजह से होता है. अगर ऐसा हो तो RBI (रिजर्ब बैंक ऑफ़ इंडिया) द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों को तुरंत पालन करना चाहिए|
RBI (Reserve Bank of India) क्या कहता है
जैसा आपको ऊपर बताया गया की अक्सर यह काम गलत बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करने से होता है. लेकिन यह गलती होने के बाबजूद ज्यादातर ग्राहक को को समझ नहीं आता है की अब हमें क्या करना चाहिए|
तो RBI के मुताविक अगर किसी ग्राहक ने गलती से किसी दुसरे बैंक खाते में पैसे ट्रान्सफर कर दिए हैं तो उस स्थिति में उन्हें सबसे पहले उस बैंक को सूचित करना चाहिए जिसमे उनका खाता है. इसके बाद बैंक उस व्यक्ति से बातचीत करेगा जिसके खाते में पैसा ट्रान्सफर हुआ है. फिर इसके बाद खाताधारक के बैंक अकाउंट से पैसा काटा जा सकता है. बहीं कभी कभी ऐसे भी मामले सामने आते हैं की जब पैसा रिसिब करने बाला खाताधारक पैसा लौटाने से मना भी कर देता है|
पैसा लौटाने से मना करने पर करें यह काम
कई बार हमें यह भी पता चलता है की जिस खाते में राशी गलती से ट्रान्सफर हो गई है, और बह खाताधारक उस पैसे को वापस करने से मना कर देता है तो ऐसे में ग्राहक के पास अधिकार है की वह कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें. लेकिन गलती से पैसे ट्रान्सफर बाले में ज्यादातर मामलों में बैंक की तरफ से हीं बात चित करने पर पैसे लौटाने के लिए तैयार हो जाता है|
इतना ही नहीं, ग्राहक चाहे तो इस मामले में पैसा न लौटाने वाले खाताधारक के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं|
यह भी पढ़ें:-