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MLA Full Form in Hindi
MLA Full Form: क्या आप भी जानना चाहते हैं कि MLA ka Full Form क्या होता है तो आज के इस आर्टिकल में आपको MLA full form की पूरी जानकारी दी जाएगी.
हाल ही में लोक सभा चुनाव हुआ है जिसमे MP के लिए चुनाव किया गया लेकिन आज हम विधान सभा चुनाव में चुने जाने वाले MLA के बात करेंगे.
तो इस पोस्ट को आप अंत तक पढ़िए ताकि आप भी समझ सकें कि MLA ka Full Form क्या होता है.
What is the Full form of MLA? MLA full form Hindi
MLA का FULL FORM Member of Legislative Assembly होता है जिसे हिंदी में कह सकते हैं कि MLA का पूर्ण रूप विधान सभा का सदस्य होता है. MLA एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा भारत में राज्य सरकार की विधायिका के लिए चुना गया प्रतिनिधि होता है। विधान सभा के सदस्य (MLA) लोगों द्वारा चुने जाते हैं और इसके लिए प्रत्येक पांच वर्ष पर चुनाव होता है.
MLA की अपनी POSITIONS के अनुसार अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं क्योंकि एक विधायक होने के साथ साथ वह कैबिनेट मंत्री और सीएम भी हो सकते हैं।
विधान सभा सदस्य बनने के लिए कुछ जरुरी योग्यता होती हैं जैसे कि एक उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए और वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस तरह कोई भी व्यक्ति तो इन मापदंडो को पूरा करता हो वो विधायक के लिए चुनाव लड़ सकता है.
विधायक[MLA] बनने के लिए योग्यता
विधान सभा का सदस्य [MLA] बनने के लिए कुछ बुनियादी मापदंड हैं जिसे निचे बताया गया है…
- उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना अनवार्य है.
- उसे कम से कम 25 वर्ष की आयु की होनी होगी.
- वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता जरुर होना चाहिए.
जैसा कि आपको ऊपर बताया गया कि वो पागल और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए…
एक MLA की जिम्मेदारियां
- एक विधायक लोगों की शिकायतों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें राज्य सरकार के पास ले जाता है इस लिए वह सीधे जनता से जुड़ा होता है.
- उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के लाभ के लिए कई विधायी साधनों का उपयोग करना होता है.
- उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को राज्य सरकार के सामने उठाना चाहिए ताकि उन समस्याओं का हल मिल जुल कर निकला जा सके.
- उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र को विकसित करने के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास (LAD) फंड का सही से उपयोग करना चाहिए और अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास करना चाहिए.
MLA की कार्यावधि
विधान सभा का कार्यकाल पुरे पाँच वर्ष का होता है हालाँकि, यह मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान विधान सभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन एक बार में छह महीने से अधिक नहीं।
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सुन्दर जानकारी
nice jankari
Achhi jankari di aapne . Dil se dhanywad
thanks for this article sir. Really a lot of information in this article .
उमेद सिंह भारत के पहले सबसे कम उम्र के एमएलएस थे।