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UP Free Boring Yojana: आवेदन करें यहाँ, यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना

UP Free Boring Yojana:- नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसनों के कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना का सुभारंभ किया है. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश किसानों के खेत में बोरिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कृषकों को अपनी फसल उगाने में आसान हो. वैसे आप जानते होंगे देश के अधिकांश राज्यों में जहाँ बोरिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहां पर फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को बिभिन्न समस्याओं को सामना करना पड़ता है.

और यही कारण है किसान अपनी फसल की सही ढंग से सिंचाई नहीं कर पाते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए उ०प्र० सरकार ने ‘UP Free Boring Yojana’ शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के किसानों को नु:शुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना है.

लेकिन इस नि:शुल्क बोरिंग योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी किसानों को आवेदन करना होगा. इसलिए हमने इस आर्टिकल में Uttar Pradesh Free Boring Yojana से जुड़ी सभी सम्पूर्ण जानकारी जैसे योजना की विशेषताएँ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्ताबेज और आवेदन प्रक्रिया आदि साझा किया है.

तो अगर आप उ०प्र० का एक किसान हैं और राज्य सरकार की इस UP Free Boring Yojana 2021 का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें निःशुल्क बोरिंग योजना से जुड़ी जानकारी मिल जाएगी.

UP FREE BORING YOJANA
UP FREE BORING YOJANA

Latest Update:- यूपी फ्री बोरिंग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है. इच्छुक लाभार्थी किसान लघु सिंचाई बिभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन/ ऑफलाइन के माध्यम से UP Free Boring Yojna Application Form भर सकते हैं.

UP Free Boring Yojana

प्रिय पाठकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के लघु एवं सीमांत सभी कृषकों हेतु यूपी फ्री बोरिंग योजना लागु की गयी है. इस योजना के माध्यम से किसानों को बोरिंग के लिए अनुदान राशी प्रदान की जाएगी. इस योजना मे सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा क्रमशः रू० 5000 व रू० 7000 निर्धारित की गई है.

हालाँकि यह लाभ सामान्य लाभार्थी किसानों को तभी दिया जायेगा, जब उनके पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है. सामान्य श्रेणी के कृषकों की बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं है, परन्तु पम्पसेट क्रय कर स्थापित करने पर लघु कृषकों को अधिकतम रू० 4500. व सीमान्त कृषकों हेतु रू० 6000 का अनुदान अनुमन्य है.

जबकि नि:शुल्क बोरिंग योजना में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी किसानों को बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा रू० 10000 निर्धारित की गई है. SC/ST के लाभार्थियों के लिए न्यून्तम जोत सीमा का प्रतिबंध तथा पम्पसेट स्थापित करने की बाध्यता नहीं है.

तो उ०प्र० के ऐसे सभी किसान जिनके पास फसल की सिंचाई के लिए को सुविधा नहीं है, वह Uttar Pradesh Free Boring Yojana में आवेदन कर सकते हैं. बिभाग के अधिकारिक पोर्टल पर फ्री बोरिंग योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, तो सबसे सरल तरीका निचे बताया गया है.

UP Free Boring Yojana – Highlights

योजना का नाम यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना
लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के किसान
उद्देश्य नि:शुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ ऑफलाइन
राज्य उत्तर प्रदेश
केटेगरी सरकारी योजना
अधिकारिक वेबसाइट http://minorirrigationup.gov.in/

UP Free Boring Yojana का उद्देश्य क्या है?

जैसा हमने ऊपर बताया है की प्रदेश में यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना लागु करने का मुख्य उद्देश्य कृषकों को मुफ्त बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना है. राज्य में कई ऐसे किसान हैं जिनके पास खेत में फसल की सिंचाई के लिए किसी प्रकार का कोई साधान नहीं है, वे अक्सर फसलों में पानी देने के लिए वरिश या नदी, नहर में पानी आने का इन्तेजार करते हैं. इस स्थति में अगर वरिश की कमी होती है तो किसान अपनी फसल में समय पर पानी नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण फसल खराब हो जाती है. उ०प्र० सरकार की नि:शुल्क बोरिंग योजना से ना सिर्फ खेत की गुणवता बढाने में कारगर साबित होगी, बल्कि इससे किसानों की जीवन स्तर में भी सुधार आएगा.

सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को नि:शुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी, जिससे किसान अपने खेत में सिंचाई कर सकेंगे. तो अगर आप भी नि:शुल्क बोरिंग योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं. आप निचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके यूपी फ्री बोरिंग योजना में आवेदन कर सकते हैं.

उत्त प्रदेश नि:शुल्क बोरिंग योजना की विशेषताएं

  • UP Nishulk Boring Yojana प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को मुफ्त बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लागु किया गया है.
  • इस योजना का लाभ सामान्य जाती एवं SC/ST क सभी लघु एवं सीमांत किसानों को दिया जायेगा.
  • नि:शुल्क बोरिंग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए.
  • नि:शुल्क बोरिंग योजना में 0.2 हेक्टेयर से कम जोत वाले सामान्य श्रेणी कृषकों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.
  • SC/ST के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कोई जोत सीमा निर्धारित नहीं की गयी है.
  • इच्छुक लाभार्थी किसान नि:शुल्क बोरिंग योजना में आवेदन कर सकते हैं.

यूपी फ्री बोरिंग योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक किसान को उत्तर प्रदेश का एक स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • किसान के पास न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए.
  • और सबसे महत्वपूर्ण एक किसान होना जरुरी है.

नि:शुल्क बोरिंग योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्ताबेज

  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • और अन्य जरूरी दस्ताबेज

UP Free Boring Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

  • यूपी नि:शुल्क बोरिंग योजना में आवेदन के लिए सर्वप्रथम लागु सिंचाई बिभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
  • होम पेज से योजनाएं के विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब एक नया पेज ओपन हो जायेगा.
  • नि:शुल्क बोरिंग के लिए दिए गए निर्देश को पढ़ें और आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करें.
  • आपके सामने पीडीऍफ़ में आवेदन पत्र ओपन हो जायेगा.
  • इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट निकाल लें.
  • और आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को अच्छे से भरें.
  • इसके बाद आवश्यक दस्ताबेजों की कॉपी उसमे संलग्न करें.
  • और अपने नजदीकी लघु सिंचाई बिभाग कार्यालय में जाकर जमा कर दें.
  • इस प्रकार से UP FREE BORING YOJNA के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001

Phone No. : 2286627 / 2286601 / 2286670
Fax No.: 2286932
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